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NEW DELHI. गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में बुधवार 2 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए जीएसटी अधिनियम में इस संसद सत्र में संशोधन किया जाएगा। ये अधिनियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो सकता है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 प्रतिशत जीएसटी अधिनियम लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला सामूहिक समझदारी के बाद लिया गया है।
28 प्रतिशत जीएसटी के पक्ष में कई राज्य
इससे पहले वित्त मंत्री ने बताया कि गोवा और सिक्किम ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करना चाहते थे। जीएसटी परिषद में तमिलनाडु के प्रतिनिधि ने आशंका जताई थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स का क्या मतलब होगा ? क्योंकि इस तरह के सभी गेम तमिलनाडु में बैन हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ने जल्दी से जल्दी 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने की मांग की है।
पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स का फैसला
इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर अब तक 18 प्रतिशत टैक्स लगता था। भारत सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के आयात पर लगने वाले जीएसटी टैक्स को भी हटाने की मंजूरी दी थी।
खाने-पीने की चीजों पर कम जीएसटी
सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई है। अब इनमें 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (FSMP) पर जीएसटी अब नहीं लगाने का फैसला लिया गया है।