BHOPAL. सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। देशभर में ऐसे लाखों लोग हैं, जिन्होंने सहारा की योजनाओं में निवेश किया था। इन सभी निवेशकों के मन में एक ही सवाल है कि उनके पैसों का क्या होगा। क्या सहारा की योजनाओं में फंसा उनका पैसा उन्हें मिल पाएगा या नहीं। क्या सुब्रत रॉय के निधन के साथ ही उनका पैसा भी डूब जाएगा। इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए द सूत्र ने विशेषज्ञों से बात की और जो जवाब मिले वे आपके सामने पेश हैं।
रिफंड प्रोसेस का क्या होगा?
जानकारों का कहना है कि सुब्रत रॉय के निधन से निवेशकों के मिल रहे रिफंड की प्रोसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही सहारा के निवेशकों के फंसे पैसों को रिफंड करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सहारा की योजनाओं में निवेशकों के फंसे पैसो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था कि निवेशकों का पैसा उन्हें ब्याज सहित लौटाया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद 3 करोड़ लोगों का पैसा वापस करने के लिए केंद्र ने सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ लॉन्च किया। इसके जरिए निवेशकों का पैसा वापस हो रहा है। चूंकि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण शुरू की गई है, ऐसे में इस प्रक्रिया में कोई बाधा आना संभव नहीं है।
इस तरह मिलेगी राशि
सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में लोगों का पैसा फंसा है। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेद कर अपनी राशि पा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ही क्लेम करना होगा। इसके लिए जरूरी कागजात और रसीद अपलोड करनी होगी। इन कागजातों की जांच-पड़ताल के बाद निवशकों को रिफंड मिल रहा है। केंद्र सरकार निवेशकों का पैसा किस्तों में वापस कर रही है। को किस्तों में पैसा वापस कर रही है। क्लेम की प्रोसेस निशुल्क है।
टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं
सहारा के निवेशकों को रिफंड में कोई दिक्कत नहीं हो इस मकसद से केंद्र सरकार ने दो टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर हैं- 1800 103 6891 / 1800 103 6893। यदि किसी निवेश को कई परेशानी आती है तो वह इन टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकता है।