उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
आईपीसी की धारा में बदलाव
मुरादाबाद की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज, मारपीट करने और जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर केस किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ है, ऐसे में यह अपराध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है।
महिलाएं आनंद की वस्तु नहीं- हाईकोर्ट
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि 'महिलाएं आनंद की वस्तु नहीं है। जिन्हें अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया जाए। पुरूषों की इस वर्चस्ववाद की सोच को खत्म करने के लिए एक विशेष कानून की जरूरत है।'
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से संबंध बनाना रेप नहीं
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उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
आईपीसी की धारा में बदलाव
मुरादाबाद की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज, मारपीट करने और जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को लेकर केस किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ है, ऐसे में यह अपराध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है।
महिलाएं आनंद की वस्तु नहीं- हाईकोर्ट
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि शादी का झांसा देकर युवती के साथ संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि 'महिलाएं आनंद की वस्तु नहीं है। जिन्हें अपने मजे के लिए इस्तेमाल किया जाए। पुरूषों की इस वर्चस्ववाद की सोच को खत्म करने के लिए एक विशेष कानून की जरूरत है।'