संसद सदस्यता को लेकर राहुल गांधी को एक और राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारीज कर कहा- ये कानून की प्रक्रिया का है दुरुपयोग

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Pratibha Rana
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संसद सदस्यता को लेकर राहुल गांधी को एक और राहत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारीज कर कहा- ये कानून की प्रक्रिया का है दुरुपयोग

New Delhi. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार (20 अक्टूबर) को बड़ी राहत मिली है। राहुल की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पर नाराजगी जताते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा- याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजा की थी माफ

पीठ राहुल की सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को 'मोदी' उपनाम पर एक टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी।

तब चली गई थी राहुल गांधी की सांसदी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता मार्च 2023 में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल की वायनाड से संसद सदस्यता बहाल की गई थी।

भाजपा नेता ने राहुल के बयान पर ली थी आपत्ति

भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" कहने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बता दें कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल ने यह टिप्पणी की थी।

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