आसाराम को आशा: हाईकोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर होगा फैसला

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आसाराम को आशा: हाईकोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर होगा फैसला

जोधपुर. रेप के आरोप में लंबे समय से जेल काट रहे आसाराम (asaram) द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई। आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन शोषण के आरोप में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम ने एक अन्य रेप केस के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई की। आसाराम ने बीमारी का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने जोधपुर जेल अधीक्षक को उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्थान जमानत याचिकाएं खारिज कर चुके हैं।

जमानत की याचका कई बार कर चुके आसाराम-

आसाराम अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए करीब 15 बार लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से जमानत (bail) की गुहार लगा चुके है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी जमानत याचिका (petition) लगातार खारिज की है। अब एक बार आसाराम ने गुजरात जरिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत फिर हाईकोर्ट के हासिल करने का प्रयास किया है। आसाराम की जमानत याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने जोधपुर जेल अधीक्षक से उनकी मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। मेडिकल रिपोर्ट (medical report) के आधार पर ही आसाराम की जमानत याचिका के बारे में फैसला किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

आसाराम पर उनकी ही सहयोगी ने रेप (rape case) करने का मामला दर्ज करावाया था। मामले में आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही जोधपुर के आश्रम में रहने वाली नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले (sexual harassment case) में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना रखी है।

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