/sootr/media/post_banners/0347b3e421af2908a596054c8deeb35ee20f5e30efcd15e35d4ad5aa4afd97fa.png)
कोलकाता. ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की CBI जांच की जाए। यह जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा CBI तो दूसरे मामलों की जांच SIT करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दें
कोर्ट ने CBI और SIT से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने तल्खी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। चुनाव आयोग (EC) को हिंसा पर बेहतर भूमिका निभानी चाहिए थी। पुलिस ने राजनीतिक हिंसा में 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि, बीजेपी का आरोप था कि उनके इससे कई गुना ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी ने एक सूची तैयार की थी। सूची के मुताबिक, चुनाव के बाद हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं हुई थीं।
गृह मंत्रालय को मांगनी पड़ी थी रिपोर्ट
अप्रैल-मई में हुए बंगाल चुनाव के नतीजे वाले दिन कोलकाता में BJP दफ्तर को आग लगा दी गई थी। इसके अगले दिन 2 पार्टी कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या की खबर सामने आई थी। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने पर गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी थी।