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New Delhi. देश में सीबीआई कार्रवाई से विपक्षी दल बौखलाया हुआ है। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार (9 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। केंद्र ने बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है, जिसमें सीबीआई पर राज्य की सहमति के बिना एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने का आरोप लगाया गया था। केंद्र सरकार के तर्क के बाद अब सुप्रीम कोर्ट मामले में जल्द ही अपना निर्णय सुना सकती है।
क्या कहा है बंगाल सरकार ने
बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत शीर्ष अदालत में एक मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। बंगाल सरकार की याचिका के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रख सीबीआई पर अधिकार से किनारा कर लिया है। ऐसे में अब बंगाल सरकार समेत विपक्षी दलों की मुसीबत बढ़ सकती है।
केंद्र ने कहा- सीबीआई पर केस दायर नहीं कर सकते
केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और अरविंद कुमार की पीठ को बताया कि बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत सीबीआई के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। मामले में केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि सीबीआई एक स्वतंत्र कानूनी संस्था है और उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।
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