CG: शिक्षकों के प्रमोशन पर HC की रोक, इस नियम से प्रभावित हो रहे सीनियर टीचर

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CG: शिक्षकों के प्रमोशन पर HC की रोक, इस नियम से प्रभावित हो रहे सीनियर टीचर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल और लेक्चरर के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने प्रमोशन के लिए एक्सपीरियंस को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया था। जिससे सीनियर शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए सीनियर शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 





जूनियर को 3 साल में प्रमोशन: प्रदेश में शिक्षाकर्मियों के लिए साल 2010 में विभागीय पदोन्नति का प्रावधान लागू किया गया था। इसके तहत उन्हें सीमित परीक्षा देकर मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बनाना था। ऐसे में विभागीय परीक्षा देकर कई शिक्षाकर्मी हेडमास्टर बन गए हैं। जिन्हें ई-कैडर शिक्षक का नाम दिया गया है। बाकी शिक्षक शिक्षाकर्मी बने रहे। बाद में 2018 में राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए शिक्षाकर्मियों का संविलियन कर दिया। उन्हें एल बी शिक्षक का नाम दिया गया।





सीनियर शिक्षक हो रहे प्रभावित: राज्य शासन ने दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें पांच साल के अनुभव को कम कर तीन साल कर दिया। कोर्ट में ई-संवर्ग के शिक्षकों ने तर्क दिया कि ई-कैडर वालों की पोस्टिंग 2010 में हुई थी। जबकि एलबी कैडर के शिक्षकों की नियुक्ति बाद में हुई थी। ऐसे में नियम के अनुसार पांच साल में प्रमोशन दिया जाना है। जबकि, एलबी शिक्षकों को तीन साल में ही पदोन्नति देने की व्यवस्था की गई है। मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।



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