DELHI: कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल की सजा, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाया फैसला

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Pratibha Rana
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DELHI: कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 साल की सजा, लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाया फैसला

Delhi.लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट(Lucknow's MP MLA Court) ने बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar)को सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा दी है। इसके साथ ही उनपर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2 मई  1996 का है। उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। इसी समय मतदान अधिकारी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। इस फैसले के व‍िरोध में  राज बब्बर ऊपरी अदालत में भी अपील करेंगे। 



26 साल पहले हुआ था केस दर्ज



जानकारी के मुताबिक राज बब्बर ने लखनऊ के वजीरगंज में चुनाव अधिकारी(election officer in wazirganj) से जमकर मारपीट की थी। इसी समय राज बब्बर सपा के कैंडिडेट थे। 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा(Shri Krishna Singh Rana) ने थाना वजीरगंज में सपा कैंडिडेट राज बब्बर,अरविन्द यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।  राज बब्बर और उनके साथियों ने बूथ के अंदर जाकर मारपीट की थी। ये केस इतने सालों से ऐसे ही चल रहा था। कोर्ट ने अब 26 साल बाद इस केस में अपना फैसला सुनाया है।



मतदान अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ भी की मारपीट  



दरअसल मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने केस दर्ज करवाया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि  2 मई 1996 को मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ नंबर पर उनकी ड्यूटी लगी थी। वहां पर लोग वोट करने नहीं आए थे, तो वो खाना खाने के लिए जाने लगे।  इतने में वहां पर राज बब्बर आ गए और वो सीधा मतदान केंद्र के अंदर घुस आए। वहां पर पहुंचकर राजबब्बर ,उसपर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाने लगा। विरोध करने पर वे मारपीट करने लगे।  राज बब्बर ने श्रीकृष्ण के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के साथ भी मारपीट करना शुरु कर दिया। 



अन्य एक साथी का हो चुका है निधन



मामले की विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राजबब्बर और अरविंद यादव के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 323, 504, 188 आईपीसी एवं लोक प्रतिनिधित्व निवारण अधिनियम के अलावा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में अरविन्द यादव(Arvind Yadav) भी आरोपी थे। लेकिन उनका निधन हो गया है। 


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