बिहार: बदसलूकी करने पर कोर्ट की अनोखी सजा, 6 महीने तक साफ करने होंगे महिलाओं के कपड़े

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बिहार: बदसलूकी करने पर कोर्ट की अनोखी सजा, 6 महीने तक साफ करने होंगे महिलाओं के कपड़े

मधुबनी. यहां के झंझारपुर इलाके में एक आरोपी को कोर्ट ने अनोखी सजा दी। झंझारपुर कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को पूरे गांव की महिलाओं के कपड़े साफ करने और आयरन (प्रेस) करने की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला चर्चा का विषय बन चुका है। फैसला जस्टिस अविनाश कुमार ने सुनाया है।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान ललन के वकील ने कोर्ट को बताया कि मेरे मुवक्किल की उम्र 20 वर्ष है। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है, दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार है। वकील ने कहा मुवक्किल धोबी  है अपने पेशे से समाज की सेवा करन चाहते है। इस मामले को देखते हुए जज ने महिला के अपमान से जुड़े मामले को देखते हुए गांव के सभी महिलाओं के कपड़े धोने और आयरन करने की शर्त पर बेल दी। धोबी को 6 महीने तक मुफ्त में सेवा देनी होगी साथी ही सेवा का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में समर्पित करना होगा।

बदसलूकी अनोखी सजा

दरअसल, मामला 17 अप्रैल का है। पेशे से धोबी का काम करने वाले 20 वर्षीय ललन कुमार साफी पर गांव की महिला ने रेप और बदसलूकी के आरोप लगाए थे। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने ललन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

Bihar Court madhubani अनोखी सजा