श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा या नहीं? आज आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

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The Sootr CG
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा या नहीं? आज आ सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

Mathura. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद(Shri Krishna Janmabhoomi dispute)  को लेकर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) ने मथुरा की जिला अदालत से इस बाबत आख्या मांगी थी। मथुरा जिला अदालत(Mathura District Court) की ओर से इस मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की आख्या हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।  मामले में विवादित परिसर के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। इस याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत कई लोगों को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा मथुरा की अदालत में दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई पूरी किए जाने की मांग भी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की सिंगल बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही है।





क्या है विवाद?





गौरतलब है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की 13 एकड़ से ज्यादा जमीन को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है. इस मामले में मथुरा की जिला अदालत में कई सिविल सूट पेंडिंग है. विवादित जमीन की एएसआई से खुदाई कराकर वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर मथुरा की अदालत में पिछले साल अप्रैल महीने में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अवधि में कहा गया था कि एसआई सर्वेक्षण के नतीजों से यह साफ हो जाएगा की ईदगाह की जगह पहले मंदिर हुआ करता था. मंदिर के पुराने अवशेष इस मस्जिद के नीचे सर्वेक्षण के दौरान मिल जाएंगे, इसलिए अदालत विवादित परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश जारी करें। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से विवादित जमीन का निपटारा करने में भी सहूलियत होगी।



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