दिल्ली HC का ट्विटर को आदेश: हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाएं

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दिल्ली HC का ट्विटर को आदेश: हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाएं

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने शुक्रवार, 29 अक्टूबर को ट्विटर (Twitter) को हिंदू देवी से संबंधित कुछ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपको आम जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि आप बड़े पैमाने पर जनता के लिए कारोबार कर रहे हैं। आप ऐसी पूरी सामग्री हटा दें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। याचिकाकर्ता आदित्य सिंह देशवाल ने बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने देवी काली (Kali Devi) के संबंध में कुछ आपत्तिजनक सामग्री डाली है, जो घिनोनी है और आक्रोश उत्पन्न करने वाली है।

अदालत ने राहुल गांधी का उदाहरण दिया

बेंच ने कहा आप ऐसी पूरी सामग्री हटा दें जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आपने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मामले में भी ऐसा किया है। ट्विटर की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अदालत आदेश में ऐसा उल्लेख कर सकती है और वे निर्देश का पालन करेंगे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर तय की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की 2 सदस्यीय बेंच ने की।

कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में याचिका

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय पोद्दार ने कहा कि उन्होंने ट्विटर के शिकायत अधिकारी को इस बारे में सूचित कर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दावा किया कि ट्विटर ने इससे इंकार करते हुये कहा कि संबंधित अकाउंट का यह कंटेंट उस कैटेगरी में नहीं है जिस पर कार्रवाई की जाए और इसलिए इसे नहीं हटाया जा सकता है। याचिका में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और संबंधित खाता स्थाई रूप से बंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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