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NEW DELHI. मशहूर एक्टर रजनीकांत की पत्नी लता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ जालसाजी का मामला बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 10 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अभिनेता रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया गया था। इससे कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 199, 196, 420 और 463 के तहत आपराधिक मुकदमे का रास्ता खुल गया है।
क्या है मामला
कथित धोखाधड़ी का मामला सुपरस्टार रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म कोचादियान से संबंधित है, जिसे सौंदर्या रजनीकांत द्वारा निर्देशित और मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित किया गया था। याचिकाकर्ताओं, ऐड ब्यूरो के अबीरचंद नाहर और मधुबाला नाहर के अनुसार, उन्होंने फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए परियोजना में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वे तमिलनाडु बाजार में संग्रह के 20 प्रतिशत अधिकार और 12 प्रतिशत कमीशन के हकदार थे।
याचिकाकर्ता ऐड ब्यूरो ने आरोप लगाया कि निर्माता मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट ने वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं किया। साथ ही आरोप लगाया गया कि लता ने पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी को उसका हक नहीं दिया, क्योंकि इस पर दोनों के बीच सहमति बनी थी। कर्नाटक पुलिस ने लता के खिलाफ आईपीसी की चार आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
कर्नाटक हाईकोर्ट से 2022 में मिली थी राहत
हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2022 में लता के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठे सबूत देने के मामलों को रद्द करके उन्हें राहत दी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी चार आपराधिक धाराओं को फिर से बहाल कर दिया, जिससे उसके मुकदमे का रास्ता साफ हो गया।