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गुजरात हाईकोर्ट(high court) ने नॉन-वेज के ठेले जब्त करने के खिलाफ 25 फेरी वालों के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की। इसमें कोर्ट ने अहमदाबाद नगरपालिका(AMC) को फटकार लगाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता (petitioner) ने दलील दी थी कि उस जैसे कई फेरीवालों के (नॉनवेज) ठेलों को नगर पालिका ने बिना किसी अधिकारिक आदेश के जब्त कर लिया।
हाईकोर्ट ने सामान वापस करने के निर्देश दिए
नगर पालिका पर आरोप है की उसने एक स्थानीय पार्षद की शिकायत पर मांसीहारी(nonvage)खाना बेचने वालों के ठेले जब्त कर लिए थे। मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद नगर पालिका को फटकार लगाते औऱ जल्द से जल्द याचिकाकर्ताओं का सामान वापस करने के निर्देश दिए है
''मैं बाहर क्या खाऊंगा ये आप कैसे तय करेंगे''
सुनवाई के दौरान जस्टिस बंरिन वैष्णव(Justice Banrin Vaishnav) ने नगर पालिका से पूछा ''आखिर आपको परेशानी किस बात से है? ''आपको नॉनवेज खाना नही पसंद तो ये आप का नजरिया है। आप ये कैसे फैसला कर सकते है कि मैं बाहर मैं क्या खाऊंगा? क्या कल से आप ये भी फैसला करने लगेंगे कि मैं घर के बाहर क्या खाऊं? कल वे लोग कहेंगे कि मुझे गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे मुझे डायबिटीज (diabetes) हो सकती है या कॉफी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए खराब है?" नगरपालिका कमिश्नर को तुरंत बुलाइए और उनसे पूछिए कि आखिर वे कर क्या रहे हैं।
AMC की दलील काम न आई
मामले में अहमदाबाद नगरपालिका के वकील सत्यम छाया ने कहा की नॉन-वेज खाने के सभी ठेलों को हटाने का कोई अभियान शुरू नही किया गया है। याचिका किसी गलतफहमी की वजह से दायर हुई है। नगरपालिका केवल उन्ही ठेलों को हटा रही है, जिन ठेले वालों ने सड़क किनारे अतिक्रमण किया है, जिसके कारण ट्रैफिक मे काफी समस्या आ रही थी।
नॉनवेज बेचने वाले टार्गेट क्यो?
इस पर जस्टिस वैष्णव ने नगरपालिका के वकील से पूछा कि क्या अतिक्रमण मांसाहारी खाना बेचने वालों को टार्गेट कर के किया जा रहा है। - "अगर वस्त्रपुर लेक के पास हॉकर अंडे बेच रहे हैं और रातोंरात सत्ता में आई पार्टी यह फैसला कर ले कि हमें अंडे नहीं खाने हैं और हमें इसे रोकना है, तो क्या आप उन्हें भी हटा देंगे। आप अपने नगरपालिका कमिश्नर से यहां मौजूद रहने के लिए कहिए। आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई लोगों से इस तरह भेदभाव करने की?"
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