अदालत ने फैसला आने तक स्कूलों-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक, ये टिप्पणी

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Aashish Vishwakarma
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अदालत ने फैसला आने तक स्कूलों-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक, ये टिप्पणी

कर्नाटक. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) में हिजाब विवाद (Hijab controversy) की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के तीसरे दिन 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। अदालत ने फैसला आने तक स्कूल-कॉलेजों में धार्मिक पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि तब तक शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी। अदालत ने दोपहर 2:30 बजे सुनवाई का समय रखा है।





ये टिप्पणी की: कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा कि हम जल्द से जल्द फैसला सुनाएंगे, लेकिन शांति होना जरूरी है। हाईकोर्ट ने मीडिया को निर्देशित करते हुए अपील की है कि अदालत के आदेश को देखे बिना बहस के दौरान कोर्ट की किसी भी टिप्पणी को रिपोर्ट न करें। सोशल मीडिया, अखबार या कहीं भी आदेश पूरा आने तक रिपोर्टिंग न करें।





क्या है पूरा विवाद: कर्नाटक में हिजाब पर विवाद की शुरुआत जनवरी महीने में उडुपी शहर से हुई थी। शहर के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। कॉलेज प्रशासन ने इसका कारण ड्रेस में समानता को रखना बताया है। इसके बाद यह विवाद राज्य के कई जिलों में बढ़ता ही चला गया। कई संस्थानों में छात्राओं ने हिजाब पहनकर आना शुरू किया तो इसके विरोध में छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे। 



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