हाईकोर्ट ने बताया- कितनी मात्रा में शराब रखना नहीं होगा अपराध, जानिए मामला

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हाईकोर्ट ने बताया- कितनी मात्रा में शराब रखना नहीं होगा अपराध, जानिए मामला

अगर आपको नहीं पता कि एक व्यक्ति अपने पास कितनी मात्रा में शराब रख सकता है, तो ये खबर आपके लिए है। शराब रखने की मात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। यह आदेश आबकारी नियमों के तहत 25 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति पर लागू होगा। एक व्यक्ति 9 लीटर विस्की, वोडका, जिन और रम सहित 18 लीटर बीयर, वाइन और एल्कोपॉप रख सकता है। कोर्ट ने यह आदेश उस FIR को रद्द करते हुए दिया, जिसमें कानूनी रूप से मान्य सीमा से ज्यादा शराब रखने का आरोप लगा था।



इस तरह कोर्ट ने की टिप्पणी, जानें पूरा मामला: दरअसल ये मामला 132 बोतल शराब की बरामदगी से जुड़ा है। जिसमें एक शख्स के घर 51.8 लीटर विस्की, वोडका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर, शराब मिली थी। इस रेड में आबकारी विभाग ने ये कहते हुए शराब जब्त कर ली थी कि शख्स के पास शराब स्टोर करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं है। साथ ही उसने अनुमति से ज्यादा शराब अपने पास रखी है। घर से शराब मिलने के बाद उसके खिलाफ धारा 33 के आबकारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी।



हाईकोर्ट ने ये दिया फैसला: सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस माममले पर कहा कि याचिकाकर्ता के घर में छह व्यस्क और चार बच्चे हैं। ऐसे में नियम 20 के तहत छह वयस्कों वाले इस घर में 25 साल से ज्यादा उम्र के सदस्यों के घर में 54 लीटर व्हिस्की, वोडका या रम शराब रखने की अनुमति है। इसके अलावा वो घर में 108 लीटर वाइन और बीयर भी रख सकता है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपराध मुक्त घोषित करते हुए अपराधी पर दर्ज मुकदमा रद्द करने को कहा। 


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