सिब्बल की SC से हिजाब केस कर्नाटक से ट्रांसफर की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

author-image
Atul Tiwari
एडिट
New Update
सिब्बल की SC से हिजाब केस कर्नाटक से ट्रांसफर की अपील, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

नई दिल्ली. कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट (Hijab Case in Supreme Court) पहुंच गया है। इसे चीफ जस्टिस की बेंच के सामने मेंशन किया गया है। सीनियर लॉयर और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से केस को कर्नाटक हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करके सुनवाई की गुजारिश की है।



सिब्बल का तर्क: हिजाब विवाद पर सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि स्कूलों-कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, लड़कियों पर पत्थरबाजी भी हुई है। यह उस धार्मिक मामले की तरह है, जिस पर 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। दरअसल, सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी.



सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा: सिब्बल की अपील पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि पहले इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka HC) की सुनवाई पूरी होने दें। HC ने इसे बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया है। आप अभी इसमें क्यों दखल दे रहे हैं? इतनी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पर कोई तारीख देने से मना कर दिया।



इस पर सिब्बल ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट से मामले को लिस्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट को इसे खुद के पास ट्रांसफर करना चाहिए। सिब्बल ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट मामले को ट्रांसफर करके आर्टिकल 25 के तहत सुनवाई करे और राज्य का इसमें रोल देखे।



हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई: उधर, कर्नाटक हाईकोर्ट में 10 फरवरी 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 9 फरवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामला बड़ी बेंच के पास भेज दिया था। अब सभी की निगाहें कर्नाटक हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने 9 फरवरी को हिजाब केस की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच गठित की थी। इसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेबुन्निसा एम. काजी शामिल हैं।


Supreme Court सुप्रीम कोर्ट High Court हाईकोर्ट Karnataka कर्नाटक कपिल सिब्बल Hijab case हिजाब केस Kapil Sibal CJI चीफ जस्टिस Justice NV Ramanna जस्टिस एनवी रमना