बर्थ सर्टिफिकेट मामले में MP-MLA कोर्ट ने पत्नी-बेटे समेत आजम खां को सुनाई 7 साल की सजा, आजम बोले- इंसाफ नहीं हुआ

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Chandresh Sharma
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बर्थ सर्टिफिकेट मामले में MP-MLA कोर्ट ने पत्नी-बेटे समेत आजम खां को सुनाई 7 साल की सजा, आजम बोले- इंसाफ नहीं हुआ

RAMPUR. समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां एक आर फिर जेल पहुंच गए हैं, इस बार उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल हुई है। दरअसल उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो-दो बर्थ सर्टिफिकेट के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजम खां, उनकी पत्नी डॉ तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई। तीनों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

फैसला हुआ-इंसाफ नहीं

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां ने मीडिया से रुबरु होते हुए कहा कि आज फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। फैसले और इंसाफ में फर्क होता है। एक दिन पहले ही शहर को पता था कि सजा हो रही है। हमें भी पता था कि सजा हो रही है। आजम खां ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस

दरअसल पूर्व एमएलए अब्दुल्ला आजम के दो-दो बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में बुधवार को फैसला आना था, जिसके चलते सुबह से ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ-साथ एसओजी की भी तैनाती की गई थी। एहतियात के तौर पर कोर्ट में दाखिल होने वाले हर शख्स की तलाशी भी ली गई। सजा सुनाए जाने के बाद आजम खां और उनके परिवार को जेल भेजने के बाद ही पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।






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