DELHI: शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकंजा और कसा, लुकआउट सर्कुलर जारी, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

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Vivek Sharma
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DELHI: शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया के खिलाफ शिकंजा और कसा, लुकआउट सर्कुलर जारी, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार

Delhi. शराब घोटाले में घिरे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया(Deputy CM Manish Sisodia) के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। आने वाले दिनों में सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। CBI ने रविवार को सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। जानकारी के अनुसार सिसोदिया के अलावा 13 अन्य लोगों के खिलाफ भी सर्कुलर जारी किया गया है। इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। CBI ने शुक्रवार को दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में सिसोदिया के सरकारी आवास पर छापा मारा था। 14 घंटे चली कार्रवाई के दौरान सिसोदिया का मोबाइल, लैपटॉप जब्त किया गया था। CBI कुछ दस्तावेज भी अपने साथ ले गई थी।



इन 3 धाराओं में दर्ज है FIR

CBI की FIR के मुताबिक मनीष सिसोदिया पर धारा 120B, 477A और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है। इनमें से IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 दोनों पर ED जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं PMLA के तहत शेड्यूल्ड ऑफेंस में आती हैं।

इस केस में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। अन्य आरोपियों में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रहे अरुण गोपी कृष्ण, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर, 9 कारोबारी और दो कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा FIR में 16वें नंबर पर अननोन पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन का जिक्र है। यानी जांच एजेंसी आगे कुछ और लोगों के नाम भी FIR में जोड़ सकती है।



ED की एंट्री होगी, CBI जांच भी जारी रहेगी



IPC की धारा 120B और PC एक्ट की धारा 7 यानी PMLA के तहत केस दर्ज होने की वजह से अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भी एंट्री होगी। वहीं CBI की जांच भी लगातार जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसा देखा गया था, जब CBI की FIR के आधार पर ED ने कार्रवाई की।



6 दिन के भीतर सिसोदिया ने बदल दिए थे नियम



सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि नई एक्साइज पॉलिसी को उपराज्यपाल (LG) की मंजूरी के 6 दिन बाद ही दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसमें बदलाव किए थे। यह LG की जानकारी के बिना किया गया था। LG ने 24 मई 2021 को मंजूरी दी। मगर 31 मई 2021 को सिसोदिया के कहने पर इसमें कुछ नियम बदल दिए गए।


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