महाराष्ट्र में MP नवनीत और विधायक पति रवि 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी, जानें केस

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Atul Tiwari
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महाराष्ट्र में MP नवनीत और विधायक पति रवि 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी, जानें केस

Mumbai. महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ मामले में नया मोड़ आ गया। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 24 अप्रैल को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। नवनीत और रवि 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अड़े थे। मुंबई के खार इलाके में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। रिमांड की कार्यवाही के दौरान नवनीत और रवि की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट पेश हुए। पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 A के तहत यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था।



दोनों के खिलाफ एक और मामला दर्ज 



एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत और उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ दर्ज FIR में धारा 353 के तहत एक और मामला दर्ज किया गया है। जिसमें दोनों पति-पत्नी के ऊपर लोक सेवक को ड्यूटी के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगा है। वहीं, राणा दंपती के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पर शिवसेना के कई कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज किया गया है।



मुंबई पुलिस के मुताबिक, विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में धारा 153 (ए), 34, आईपीसी आर/डब्ल्यू 37(1) 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।   



‘सीएम समेत अन्य नेताओं पर भी केस हो’



वहीं, नवनीत और रवि राणा ने 23 अप्रैल को ही मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी था। इसमें कहा गया कि सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय राउत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120 बी, 143, 147, 148, 149, 452, 307, 153ए, 294, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

 

फडणवीस का सवाल



महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किरीट सौमेया अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में भी पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। हम केंद्र सरकार को इस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं गाई जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी?



मुंबई पुलिस ने 24 अप्रैल को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ खार पुलिस थाने के पास पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की कार पर कथित रूप से पथराव करने के आरोप में केस दर्ज किया। लेकिन, सोमैया ने केस की कॉपी लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे उस व्यक्ति पर लगाई धाराओं से संतुष्ट नहीं थे। सोमैया का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के दबाव में मेरे नाम एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है, मेरे साइन नहीं हैं। उस एफआईआर में इन्होंने लिखा है कि किरीट सोमैया ने ऐसा कहा कि मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आया, जबकि 70-80 शिवसैनिकों ने मुझ पर हमला किया था।


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