MUMBAI:बागी विधायकों को SC से राहत, 12 जुलाई तक अयोग्य ठहराने पर रोक, तब तक फ्लोर टेस्ट भी नहीं;संजय राउत ने किसे बताया जिंदा लाश

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Atul Tiwari
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MUMBAI:बागी विधायकों को SC से राहत, 12 जुलाई तक अयोग्य ठहराने पर रोक, तब तक फ्लोर टेस्ट भी नहीं;संजय राउत ने किसे बताया जिंदा लाश

New Delhi/Mumbai. महाराष्ट्र का सियासी संकट गहराता ही जा रहा है। 27 जून को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा। कोर्ट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मंत्रालयों को छीन लिया है। दूसरी तरफ एक जमीन घोटाले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजा है। उन्हें कल पेश होने के लिए कहा गया है।



सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर जवाब देने का समय बढ़ा दिया है। इन विधायकों को 27 जून शाम साढ़े पांच बजे तक नोटिस का जवाब देना था। कोर्ट ने बागियों को जबाव देने के समय 12 जुलाई शाम 5.30 तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने सभी 39 बागी विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। महाराष्ट्र राज्य के वकील ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी 39 विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन और संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।



शिंदे की याचिका पर SC का सभी पक्षों को नोटिस



शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर, अजय चौधरी, सुनील प्रभु व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। इस मामले में अब 11 जुलाई को सुनवाई होगी। 



अयोग्यता याचिका पर कोर्ट ने सिंघवी से किया सवाल 



सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि जब एक स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो क्या वह ऐसे में अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला कर सकता है? कोर्ट के सवाल पर सिंघवी ने 1961 में सुप्रीम कोर्ट के 8-जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा, उस बेंच के आदेश के मुताबिक जब तक स्पीकर अंतिम रूप से फैसला नहीं कर लेता, तब तक उसकी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि हमें समझाइए कि क्या जिस स्पीकर को हटाने की मांग की गई है, क्या वह खुद उस नोटिस पर फैसला कर सकता है? इसके जवाब में सिंघवी ने कहा कि हां, वह कर सकता है।



संजय राउत के दो बयान...



1. मुंबई में कार्यक्रम में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा- गुवाहाटी में रह रहे 40 विधायक जिंदा लाश हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। जब वे वापस आएंगे, तब उनकी बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए सीधे विधानसभा भेज दी जाएगी। वे जानते हैं कि यहां जो आग लगी है, उसका क्या हो सकता है



2. ईडी का नोटिस आने के बाद भी राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा कि मुझे अभी-अभी पता चला कि ED ने मुझे तलब किया है। महाराष्ट्र में ये बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हैं। हम बाला साहेब के शिवसैनिक एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजिश है। भले ही आप मेरा सिर कलम दें, लेकिन मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं लूंगा। मुझे गिरफ्तार करो! मुझे पता था कि ईडी मुझे तलब करने वाला है, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अपनी पार्टी के साथ रहूंगा। मैं कल ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा। ईडी से समय मांगूंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर।


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