भोपाल. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (Actress Sharmila Tagore) और उनके बेटे सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को कोहेफिजा की बेशकीमती जमीन के मामले में सुनवाई करते हुए राहत दी है। भोपाल के वीआईपी रोड (VIP Road) पर रैलिंग और फुटपाथ बनाया गया था। जिससे शर्मिला और सैफ की कोहेफिजा स्थित जमीन पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है। इस मामले में दोनों ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट से मिले आदेश को चुनौती देते हुए दोबारा अपील की है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना पुराना आदेश रद्द करते हुए रिव्यू याचिका स्वीकार की है। अब इस मामले की सुनवाई जबलपुर के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिमठ (Chief Justice RV Malimath) और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच करेगी।
पूरा मामला ये है
यह मामला कोहेफिजा के खसरा नंबर 80 की जमीन का है। यह जमीन शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान के नाम पर है। प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रैलिंग और फुटपाथ बना दिए हैं। इससे शर्मिला और सैफ की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है।
आदेश के खिलाफ अपील की
सैफ अली खान और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो खारिज हो गई थी। इसी वजह से इसी साल जून में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके पंचौली ने पक्ष रखा।
सैफ की भोपाल में करोड़ों की प्रॉपर्टी
भोपाल में सैफ के परदादा की कुल प्रॉपर्टी करीब 5000 करोड़ रुपए की है। हरियाणा और देश के दूसरे हिस्सों में भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पिता नवाब पटौदी के निधन के बाद कुछ महीने तक इसकी देखरेख उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर ने की। बाद में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी सैफ की बहन फैशन डिजाइनर सबा को दे दी है।
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