मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी यात्री को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी ही होनी चाहिए। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारैंटाइन होना पड़ेगा।
सख्ती की स्पष्ट वजह
सरकार की तरफ से ये सख्ती इसलिए दिखाई जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम समय से पहले उठाया जा रहा है, ताकि दूसरी लहर जैसी तबाही ना हो।
डेल्टा प्लस का कहर
महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वैरिएंट का कहर दिखने लगा है। इसी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस वैरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वैक्सीन का भी इस वैरिएंट पर कितना असर रहता है, इस पर भी शोध जारी है। ऐसे में तमाम सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में जिन पांच लोगों की डेल्टा प्लस की वजह से मौत हुई है, उन सभी की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। अभी तक राज्य में डेल्टा प्लस के कुल 66 मामले सामने आ चुके हैं।