NEW DELHI. कल यानी 1 नवंबर से साल का ग्यारहवां महीना शुरू हो जाएगा। इस महीने कई वित्तीय नियमों की डेडलाइन के साथ कई नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव और डेडलाइन आम जनता की जेब पर असर डालती है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और एटीएफ की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। इसके अलावा हर महीने कई वित्तीय नियमों की डेडलाइन भी होती है। जानें कौन से वित्तीय बदलाव होंगे।
एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतें रिवाइज होंगी
सरकारी तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को रिवाइज करते हैं। ठीक, इसी तरह हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, पीएनजी, एटीएफ और सीएनजी की कीमतों को रिवाइज किया जाता है। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि इस फेस्टिव सीजन सरकार सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखने का फैसला लेते हैं या फिर एक बार फिर से इनकी कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा।
लैपटॉप आयात की गाइडलाइन
भारत सरकार ने चएसएन 8741 कैटेगरी के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम के आयात पर डिस्काउंट दिया है। उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा नवंबर में इनकी गाइडलाइन में बदलाव करने का फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में लैपटॉप महंगे हो सकते हैं।
डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने इस महीने 20 अक्टूबर 2023 को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया था। यह चार्ज S&P BSE सेंसेक्स पर लगाया जाएगा। इसका सीधा असर रिटेल निवेशकों पर देखने को मिलेगा।
एलआईसी पॉलिसी का आज अंतिम दिन
अगर आपकी एलआईसी पॉलिसी लैप्स हो गई है और आप उसे दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास केवल आज का मौका है। इसका मतलब है कि लैप्स पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है। एलआईसी ने इस स्पेशल कैंपेन में 3,000 रुपए तक की छूट देने का भी एलान किया है।
नवंबर में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक
नवंबर महीने में कई त्योहार हैं। इस वजह से कई त्योहार की वजह से देश में लगभग 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको बैंक हॉलिडे लिस्ट चेक करने के बाद ही बैंक जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बीमा धारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमा धारकों को 1 नवंबर 2023 से केवाईसी (KYC) कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका क्लेम रद्द भी हो सकता है। इसके अलावा उन्हें कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है।
जीएसटी के नियम में बदलाव
100 करोड़ से ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेसमैन को 1 नवंबर 2023 के बाद अपना जीएसटी ई-चालान का भुगतान करना होगा।