राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, पंजाब चुनाव के 13 दिन पहले फैसले से कई कयास

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Atul Tiwari
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राम रहीम को 21 दिन की पैरोल, पंजाब चुनाव के 13 दिन पहले फैसले से कई कयास

चंडीगढ़. हत्या के दोषी राम रहीम को 21 दिन की पैरोल दी गई है। हरियाणा सरकार का ये फैसला 7 फरवरी को आया। 20 फरवरी को पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं यानी चुनाव से 13 दिन पहले राम रहीम को पैरोल देने का फैसला आया। राम रहीम सिरसा डेरे (डेरा सच्चा सौदा) पर पुलिस की निगरानी में रहेगा। इसके चलते सोमवार को जेल के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। पुलिस की निगरानी में राम रहीम को जेल से डेरे पर ले जाया जाएगा। 



जेल में सजा काट रहा राम रहीम: गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 साध्वियों से रेप मामले में अगस्त 2017 में सजा सुनाई थी। बाद में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी उसे सजा हुई। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में है। जेल नियमों के तहत कोई भी कैदी पैरोल या फरलो ले सकता है। इसका निर्णय सरकार और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था या दूसरी आपत्तियों को देखकर लेना होता है। पिछले दिनों राम रहीम ने जेल प्रशासन से 21 दिन की छुट्टी मांगी थी। जेल प्रशासन ने सरकार के पास अर्जी भेजी थी। 



एक साल में 5वीं बार जेल से बाहर आएगा राम रहीम




  • 12 मई 2021: राम रहीम ने ब्लड प्रेशर और बेचैनी की शिकायत की। इसके चलते उसे पीजीआई में जांच के लिए लाया गया।


  • 17 मई 2021: राम रहीम को मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई। पुलिस सुरक्षा में उसे गुड़गांव ले जाया गया।

  • 3 जून 2021: राम रहीम ने पेट दर्द की शिकायत की, इसके चलते पीजीआई लाया गया।

  • 8 जून 2021: राम रहीम को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। तर्क दिया गया कि राम रहीम के स्वास्थ्य संबंधी टेस्ट पीजीआई रोहतक में नहीं हो सके थे, ऐसे में उसे गुड़गांव ले जाना पड़ा।


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