DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- FIR के बावजूद पुलिस नुपूर शर्मा को छू नहीं पाई, इससे उनके राजनीतिक रसूख का पता चलता है

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Atul Tiwari
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DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- FIR के बावजूद पुलिस नुपूर शर्मा को छू नहीं पाई, इससे उनके राजनीतिक रसूख का पता चलता है

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को फटकार लगाते हुए दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाया। शीर्ष कोर्ट ने यहां तक कहा कि कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस नूपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई। यह उनका (नूपुर का) राजनीतिक रसूख बताता है।



नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इन सब याचिकाओं को नूपुर ने दिल्ली ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि वे हाईकोर्ट जाएं। अब नूपुर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।



नूपुर को माफी मांगनी चाहिए थी- SC



कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट को देखा है। उसमें भड़काने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ कहा, वो और ज्यादा शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने व उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी। उनका यह गुस्सा इसी वजह से था। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं।



नूपुर के वकील ने जब उनकी (नूपुर) माफी और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो कोर्ट ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी।



नूपुर मामले में दिल्ली पुलिस घिरी



सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया। कोर्ट ने पूछा कि नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया? उनकी (नूपुर) शिकायत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इनको (नूपुर को) हाथ तक नहीं लगाया। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं तो उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन किसी ने आपको टच करने की हिम्मत नहीं दिखाई, जो कि आपकी ताकत को दिखाता है।'



‘नशा उनके दिमाग तक पहुंच गया है’



सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नूपुर शर्मा किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इसलिए सत्ता का नशा उनके दिमाग तक पहुंच गया है। नूपुर के वकील ने कोर्ट को जब यह बताना चाहा कि वह भाग नहीं रहीं और जांच में सहयोग कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'वहां आपके (नूपुर) लिए जरूर रेड कारपेट बिछा होता होगा।' शीर्ष कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को सुझाव दिया कि वे हाईकोर्ट का रुख करें।



नूपुर पर बंगाल में 10 FIR



नूपुर के खिलाफ दिल्ली में ही केस दर्ज नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कोई भी पुलिस नूपुर तक नहीं पहुंच पाई? इस पर दिल्ली पुलिस के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि नुपूर को जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा।



भड़काऊ बयानबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। जिन लोगों के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज हुआ था, उनमें नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन शामिल हैं। 



दिल्ली की बात करें तो यहां पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 295, 505 के तहत केस दर्ज किया था। इसमें उन  पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, द्वेष फैलाने और दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप हैं।



अभी तक नूपुर को नोटिस जारी नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस की FIR उन पर पहला केस नहीं है। महाराष्ट्र और कोलकाता में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. वहीं नूपुर के खिलाफ कोलकाता के 10 थानों में शिकायत दर्ज कराई गई है। केस के दूसरे किसी आरोपी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।


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