भोपाल. अब होम्योपैथी डॉक्टर्स का वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन होगा। ये खबर उन होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए सुकुन भरी हो सकती है जो एक से अधिक राज्यों में अपना दवाखाना चला रहे हैं, उन्हें अब अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की तर्ज पर केन्द्र सरकार होम्योपैथी डॉक्टर्स को एक ही पंजीयन करेगी। इस आधार पर वे देश में कहीं भी होम्योपैथी का इलाज करने के लिए अधिकृत होंगे।
इतनी फीस लगेगी: आयुष विभाग के अफसरों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने मप्र सहित सभी राज्यों से होम्योपैथी डाक्टर्स के पंजीयन का डेटा मांगा है। इतना ही नहीं अब विदेश से होम्योपैथी की पढ़ाई करके आने वाले डॉक्टर्स का पंजीयन भी हो सकेगा। उन्हें मध्यप्रदेश में होम्योपैथी दवाखाना चलाने के लिए 7500 रुपए जमा करवाकर पंजीयन करवाना होगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश सरकार ने होम्यापैथी नियम 2009 में बदलाव किया है। इसके चलते प्रदेश में पंजीयन फीस भी बढ़ा दी गई है। अब 4500 रुपए में स्थाई और अस्थाई पंजीयन के लिए 3000 रुपए देना होंगे।