NEW DELHI. चुनावी बांड के रूप में सियासत में लाया जा रहा पैसा अब गैरकानूनी होने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड के खिलाफ याचिकाओं पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फैसला सुना देगा। कोर्ट ने कहा कि वह मामले में 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। मंगलवार (10 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने शुरुआती दलीलें सुनीं। पीठ ने आदेश में कहा, प्रारंभिक दलीलें याचिकाकर्ता के साथ-साथ भारत के अटॉर्नी जनरल की ओर से भी दी गई हैं। इसने आगे निर्देश दिया कि यदि कोई और आवेदन किया जाना है, तो उसे शनिवार (15 अक्टूबर) तक दाखिल किया जाना चाहिए।
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड जारी किए जा रहे
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए कहा कि मामले में फैसला लंबित होने के कारण आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि चुनावी बॉन्ड योजनाएं धन विधेयक मार्ग के माध्यम से लाई गईं और धन विधेयक से संबंधित मुद्दे की सुनवाई जल्द ही रोजर मैथ्यूज के मामले में गठित की जाने वाली सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी है।
इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या रखी गईं दलीलें?
भूषण ने तर्क दिया कि धन विधेयक याचिका में उठाए गए मुद्दों में से एक था और अन्य मुद्दों को धन विधेयक से स्वतंत्र रूप से निपटाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी प्रारंभिक प्रस्तुति में, भूषण ने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों की गुमनाम फंडिंग ने नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है।
सीजेआई बोले- भविष्यवाणी करना मुश्किल
सीजेआई ने पूछा कि क्या इस मामले की सुनवाई धन विधेयक के साथ करने की जरूरत है। भूषण ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मनी बिल मुद्दे के साथ तभी की जाए जब रोजर मैथ्यू मामले का निपटारा दिसंबर 2023 तक हो जाए। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मामले 12 अक्टूबर को पूर्व-सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। भूषण ने तब कहा कि याचिकाकर्ता धन विधेयक के मुद्दे के बिना भी मामले पर बहस करेंगे। पीठ ने कहा कि 31 अक्टूबर को सुनवाई पूरी नहीं होने की स्थिति में मामले की सुनवाई एक नवंबर को भी की जाएगी।
चुनावी बॉन्ड योजना पर आपत्तियां क्यों?
चुनावी बॉन्ड योजनाओं को चुनौती देने वाली याचिकाएं 2017 में दायर की गई थीं। यह योजना केंद्र द्वारा 2017 के वित्त अधिनियम में किए गए संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से संशोधनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं, इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए अनियंत्रित फंडिंग के दरवाजे खोल दिए हैं।