हरियाणा: प्राइवेट सेक्टर की 75 % जॉब्स में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी

author-image
एडिट
New Update
हरियाणा: प्राइवेट सेक्टर की 75 % जॉब्स में प्रदेश के युवाओं को आरक्षण, नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा. सीएम मनोहरलाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने 6 अक्टूबर को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर (Private Sector Reservation) की नौकरियों (Jobs) में 75 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। 30 हजार रुपए तक की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। लोकल रिजर्वेशन (Local Reservation Law) का यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू होगा। शनिवार को सरकार ने इससे जुड़ी एक अधिसूचना जारी कर दी है।

स्टार्टअप को दो साल की छूट

सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए 50 हजार रुपए तक की नौकरियों में आरक्षण देने के स्लैब को बदल दिया था। स्टार्टअप को इस मामले में दो साल की छूट दी जाएगी। कंपनियां 15 जनवरी तक अपने कर्मचारियों का पंजीकरण कर सरकार के श्रम विभाग के पोर्टल को जानकारी देगी कि उनके यहां कितने पद खाली हैं और वे अपने यहां कितने युवाओं को नौकरी दे सकती हैं।

खट्टर ने बताया अभूतपूर्ण कदम

हरियाणा सरकार ने रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश में 15 जनवरी, 2022 से निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण नियम प्रभावी माने जाएंगे। राज्य सरकार ने 15 सितंबर को इसका आदेश जारी किया था। लेकिन उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई थी। 

आचार संहिता हटने के बाद खट्टर सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का वादा किया था। सरकार ने इस वादे को महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया। यह एक अभूतपूर्व कदम है।

The Sootr Reservation रिजर्वेशन private sector reservation haryana reservation local reservation हरियाणा में आरक्षण लोकल आरक्षण प्राइवेट सेक्टर की नौकरी manoharlal khattar