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देश-दुनिया

पीपीएफ पर बदले नियम, अब सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद तक खुलवा सकेंगे खाता, निकासी पर ब्याज में बदलाव

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Chandresh Sharma
11 Nov 2023 00:00 IST
एडिट 11 Nov 2023 08:38 IST

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पीपीएफ पर बदले नियम, अब सेवानिवृत्ति के तीन महीने बाद तक खुलवा सकेंगे खाता, निकासी पर ब्याज में बदलाव

NEW DELHI. केंद्र की मोदी सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद छोटी बचत योजनाओं के खाते खुलवाने से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद तीन महीने तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के खाते खुलवा सकता है। अभी तक ऐसे खाते सेवानिवृत्ति के बाद एक महीने तक ही खुलवाए जा सकते थे। सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को लाभ होगा।

जारी की अधिसूचना, जानें क्या हैं नए नियम

शुक्रवार (9 नवंबर) को जारी सरकार की अधिसूचना के अनुसार, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। हालांकि, इसके लिए सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण देना होगा। ऐसे खाते में जमा राशि पर मैच्योरिटी की तारीख या विस्तारित मैच्योरिटी की तारीख पर योजना पर लागू दर पर ब्याज मिलेगा।

पीपीएफ में निकासी के नियम में बदलाव

सरकार ने पीपीएफ में परिपक्वता से पहले निकासी के नियम भी बदल दिए हैं। इसके अनुसार, पांच वर्ष की अवधि वाले खाते से चार वर्ष बाद निकासी करने पर डाक घर बचत खाते पर लागू ब्याज मिलेगा। अभी ऐसी निकासी पर पीपीएफ में तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू ब्याज मिलता है।

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