आज देशभर में 73वां गणतंत्र दिवस (Republic day) मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश भर में जगह-जगह राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा फहराया (national flag hoist) जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा (tricolor) फहराने के भी कुछ नियम होते हैं। नियमों का उल्लंघन (violation of rules) करने पर कानूनी सजा का प्रावधान भी है।
तिरंगा फहराने का नियम: राष्ट्रध्वज का अपमान ना हो, इसके लिए 2002 में भारतीय ध्वज संहिता बनाई गई थी। इसमें सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसे 26 जनवरी 2002 में लागू किया था। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है।
तिरंगा फहराते समय इन बातों का रखें ध्यान: तिरंगे को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान मुख्य रूप से रखा जाना चाहिए। सूर्योदय (Sunrise) से सूर्यास्त (Sunset) तक तिरंगा फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जाता है। तिरंगे को कभी उल्टा नहीं फहराया जाता, तिरंगा सूती, सिल्क या खादी का होना चाहिए।
तिरंगे पर कुछ लिखा होना गैरकानूनी: इन नियमों में ये भी बताया गया है कि तिरंगे पर कुछ भी लिखा या बनाना गैरकानूनी है। फटा हुआ तिरंगा फहराया नहीं जाता। तिरंगे का रंग उड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा फहराने पर आपको सजा भी हो सकती है।
तिरंगे के ऊपर कोई दूसरा झंडा नहीं: तिरंगे को फहराते समय इस बात का ध्यान रखें कि झंडा जमीन से छूता हुआ नहीं होना चाहिए। तिरंगे के साइड में अगर कोई दूसरा झंडा फहरा रहे हो तो इसे तिरंगे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा फटा या रंग उड़ा हुआ हो तो ऐसे झंडे को जलाया दिया जाता है या फिर जल में बहा दिया जाता है। शहीदों के पार्थिव शरीर से उतरे झंडों को जल समाधि दी जाती है।
पुलिस को भी दे सकते हैं जानकारी: अगर आपको कहीं भी तिरंगे का अपमान होते दिखे तो, तुरंत पुलिस को जानकारी दें। वहीं अगर तिरंगा जमीन पर पड़ा दिखे तो, उसे जल समाधि दें।