दिल्ली: SC का अहम फैसला, वेश्यावृत्ति को माना पेशा; अब पुलिस नहीं करेगी परेशान

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दिल्ली: SC का अहम फैसला, वेश्यावृत्ति को माना पेशा; अब पुलिस नहीं करेगी परेशान

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ने एक अहम फैसला (judgment) लेते हुए सेक्स वर्क (sex work) को प्रोफेशन (profession) के रूप में मान्यता (recognition) दे दी है...कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस (police) इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती और न ही सहमति से यह काम करने वाले सेक्स वर्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई (action) कर सकती है...कोर्ट ने अपने आदेश (order) में कहा है कि सेक्स वर्कर भी कानून (law) के समक्ष सम्मान व बराबरी (equality) के हकदार हैं...सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया... बेंच ने सेक्स वर्कर्स के अधिकारों (rights) को सुरक्षित करने की दिशा में 6 निर्देश (directions) भी जारी किए हैं... कोर्ट ने कहा,सेक्स वर्कर्स भी देश के नागरिक (civil) हैं। वे भी कानून में समान संरक्षण के हकदार हैं...

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