सरकार की बड़ी घोषणा: 8 पैसेंजर व्‍हीकल के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य

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सरकार की बड़ी घोषणा: 8 पैसेंजर व्‍हीकल के लिए 6 एयरबैग अनिवार्य

नई दिल्ली.  केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने 8 यात्रियों तक के वाहनों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उन्‍होंने यह जानकारी ट्वीट कर दी है। साथ ही यह भी है कि यह फैसला किसी भी तरह के एक्‍सीडेंट से पैसेंजर्स को अधि‍क सुरक्षित महसूस करेंगे। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मैंने 8 यात्रियों को ले जाने वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए एक ड्राफ्ट जीएसआर नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने पहले ही 01 जुलाई 2019 से ड्राइवर एयरबैग और फ्रंट को-पैसेंजर एयरबैग को 01 जनवरी 2022 से फिट करना अनिवार्य कर दिया था।





ज्‍यादा सुरक्षि‍त रहेंगे पैसेंजर्स: आगे और पीछे दोनों कम्पार्टमेंट में बैठे लोगों के लिए फ्रंटल और लेटरल टक्करों के प्रभाव को कम करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि M1 वाहन श्रेणी में 4 अतिरिक्त एयरबैग अनिवार्य किए जाएं, यानी दो साइड/साइड टोरसो एयरबैग और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयरबैग सभी आउटबोर्ड यात्रियों को कवर करना। भारत में मोटर वाहनों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।





सभी कंपनी की गा‍ड़‍ियों में होगी व्‍यवस्‍था: केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि एयरबैग की व्‍यवस्‍था सभी ब्रांड की कारों में मौजूद होंगे। कोई भी कंपनी कार की कीमत, वेरिएंट या सेगमेंट के आधार पर इसमें कटौती नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में 6 एयरबैग होंगे तो वहीं फैमिली कार कही जाने वाली मारूति की 8 सीटर कारों में भी इतने ही एयरबैग लगाने होंगे। इससे दुर्घटना होने पर लोगों को बड़ी चोट नहीं लगेगी।





अभी कॉस्‍टली गाड़ि‍यों में मिलते एयर बैग्‍स: मौजूदा समय में महंगी गाड़ियों में ही एयरबैग्स की व्‍यवस्‍था है। नॉर्मल और सस्‍ती कारों में इस तरह की व्‍यवस्‍था नहीं होती है। कंपनियों का तर्क है कि बजट कारों में एयरबैग लगाने से  कारों की कीमत में इजाफा हो सकता है। जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। 



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