सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: नवंबर में होने वाले NDA एग्जाम में महिलाएं भी शामिल होंगी

author-image
एडिट
New Update
सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश: नवंबर में होने वाले NDA एग्जाम में महिलाएं भी शामिल होंगी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर महिलाओं के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में बैठने का रास्ता साफ कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि महिला उम्मीदवारों (women's candidates) को NDA एग्जाम में बैठने की अनुमति (Permission) देने के अपने अंतरिम (Interim) आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया। दरअसल, 21 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट से नवंबर में होने वाली NDA परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने से छूट देने की रिक्वेस्ट की थी। मंत्रालय ने कोर्ट से कहा था कि महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने के लिए बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और पाठ्यक्रम (Syllebus) में बदलाव की जरूरत है, लिहाजा महिलाओं को एनडीए प्रवेश (Entrance) में बैठने के लिए मई 2022 तक का समय दिया जाए। कोर्ट ने मंत्रालय की इस मांग को ठुकरा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, केंद्र का अनुरोध है कि 21 नवंबर होने वाली एनडीए परीक्षा में लड़कियों (Girls) को ना शामिल करने की अनुमति दी जाए। हमने सभी स्थितियों पर विचार किया। महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। लैंगिक समानता (Gender Equality) के मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। महिलाओं को नवंबर 2021 की परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे एक साल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। इसके लिए यूपीएससी (UPSC) नवंबर में होने वाले एग्जाम लिए नोटिफिकेशन जारी करे।

Supreme Court केंद्र सरकार The Sootr NDA Modi Govt Orders Allow Female Aspirants Participate Entrance Examination सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश एनडीए में लड़कियों को शामिल होने की इजाजत