DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा और जुर्माना, इतने दिन में चुकाने होंगे 317 करोड़ रुपए

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Rahul Garhwal
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DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में विजय माल्या को सुनाई 4 महीने की सजा और जुर्माना, इतने दिन में चुकाने होंगे 317 करोड़ रुपए

NEW DELHI. सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को अवमानना के मामले में 4 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर विजय माल्या की सजा को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। विजय माल्या बैंकों के हजारों करोड़ रुपए खाकर फरार हो चुका है। विजय माल्या ने विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट को गलत जानकारी दी थी। इसके साथ ही पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश नहीं होकर कोर्ट ही अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को विदेशी खातों में ट्रांसफर किए 40 मिलियन डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपए) 4 हफ्तों में चुकाने के लिए कहा है।





2017 में अवमानना दोषी ठहराया गया था विजय माल्या





सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को विजय माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था। विजय माल्या को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी दी थी। कई बार मौका मिलने पर भी विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ। न ही कोई जवाब दिया। न ही उसकी तरफ से कोई वकील आया। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालकर विजय माल्या को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था और अब जवाब नहीं मिलने पर सजा सुना दी है।





अब तक भारत नहीं लाया जा सका है विजय माल्या





केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि विजय माल्या यूनाइटेड किंगडम (यूके) में है, जबकि प्रत्यर्पण की कानूनी लड़ाई हार चुका है। उसने वहां कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। यूके की सरकार ने इस कानून प्रक्रिया में भारत सरकार को पक्ष नहीं बनाया है। इसलिए विजय माल्या को अब तक भारत नहीं लाया जा सका है।



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