ऐसे लें अटल पेंशन योजना का फायदा, हर महीने मिल सकते हैं 10 हजार रुपए

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Atul Tiwari
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ऐसे लें अटल पेंशन योजना का फायदा, हर महीने मिल सकते हैं 10 हजार रुपए

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) लोगों के बीच काफी लोकप्रिय स्कीम (Pension Scheme) है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा जो पहले से ही ईपीएफ (EPF), ईपीएस (EPS) जैसी योजना का फायदा ले रहे हैं, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। इस योजना के तहत रिटायरमेंट (Retirement) के बाद 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की गारंटीड मंथली पेंशन (Monthly Pension) मिलती है। जो लोग भी इस पेंशन स्कीम के तहत फायदा लेना चाहते हैं वो पोस्टऑफिस और बैंक के माध्यम से अटल पेंशन खाता खुलवा सकते हैं।



इस आयु वर्ग के बीच फायदा: 18 से 40 साल के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। बशर्ते वह भारत का नागरिक हो। उसके पास बैंक खाता हो। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 



उम्र के साथ बढ़ता है प्रीमियम: अगर अटल पेंशन योजना के तहत 18 साल का कोई व्यक्ति हर महीने 42 रुपए जमा करता है तो 60 साल की उम्र में उसे हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपए जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद मंथली 5000 रुपए पेंशन पाने का हकदार रहेगा। हालांकि, उम्र के साथ प्रीमियम की राशि में इजाफा होता है। अगर 40 की उम्र में कोई Atal Pension Yojana का लाभ लेना चाहता है तो उसे हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन के लिए हर महीने 291 रुपए, जबकि 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 1454 रुपए जमा करने होंगे।



मिलते हैं कई फायदे: अटल पेंशन योजना के प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80CCD के तहत टैक्स का लाभ मिलता है। धारा 80CCD के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए है। इसमें 50 हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती का लाभ भी शामिल है।



इस तरह कर सकते हैं अप्लाई




  • Atal Pension Yojana के लिए किसी भी बैंक में जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहीं, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। 


  • इसके लिए https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। सरकारी एजेंसी पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) के अनुसार, स्थायी पेंशन योजना शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आधार KYC से जुड़ सकता है। पहले यह सुविधा नहीं थी।



  • नॉमिनी को भी वापस हो सकता है फंड: इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद फिक्स्ड पेंशन या अंशधारक की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन मिलती है। इसके अलावा अंशधारक के 60 साल का होने तक कुल जमा पेंशन फंड Nominee को वापस करने की भी व्यवस्था है। वहीं, अगर दोनों यानी सब्सक्राइबर और जीवन साथी की मौत हो जाए तो नॉमिनी को पेंशन मिलेगी।


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