बेंगलुरु. कर्नाटक हिजाब विवाद (Hijab controversy) मामले में फैसला सुनाने वाले हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक सरकार ने जजों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाईकोर्ट के तीनों जजों को वाय कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हमने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। मैंने अधिकारियों को शिकायत की और पूरी जांच करने का निर्देश दिया है।
पता है CJ मॉर्निंग वॉक करने कहां जाते हैं: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाईकोर्ट के वकील उमापति को एक वीडियो मिला था। जिसमें कहा गया था कि हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं। वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। वकील का आरोप है कि वीडियो तमिलनाडु का है। वीडियो के बैकग्राउंड में स्पीकर से झारखंड में हुई जज की हत्या के बारे में बताया जा रहा है।
3 जजों की बेंच ने सुनाया था फैसला: छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। छात्राओं ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है। इस मामले में 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।