ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला, वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई के लायक माना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

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Atul Tiwari
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ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला, वाराणसी कोर्ट ने मामला सुनवाई के लायक माना, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

VARANASI. यहां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 12 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के योग्य माना। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। जिला कोर्ट जज अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और 12 सितंबर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी।



शहर को सेक्टर्स में बांटा गया, पैदल मार्च के निर्देश



पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर को सेक्टर्स में बांटा गया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक पुलिस बल आवंटित किया गया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल मार्च करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सीमावर्ती इलाकों, होटलों और गेस्ट हाउस में चेकिंग तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर चेकिंग जारी है। अधिकारियों को अपने-अपने इलाकों में धर्म गुरुओं से बातचीत करने के कहा गया है, ताकि शांति बनी रहे।



5 महिलाओं ने दायर की थी याचिका



पांच हिंदू महिलाओं ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की थी और दावा किया था कि उनके धर्म की मूर्तियां ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। महिलाओं हिंदू देवी-देवताओं की रोज पूजा की अनुमति मांगी थी। इस पर अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक वक्फ संपत्ति है और उसने याचिका की सुनवाई पर सवाल उठाया था। 



इस केस में हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई थी।



शिवलिंग और फव्वारे पर विवाद



हिंदू पक्ष ने निचली अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। सेशन कोर्ट ने इसे सील कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

 


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