सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा- हवाई किराया कम करने के लिए क्या कदम उठाए
Pawan Modiya | Jul 13, 2026, 23:04 IST
हवाई किराया सुनवाई
त्योहारों में बढ़ते हवाई किराए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार दो हफ्तों में किराया नियंत्रण नियमों की कॉपी जमा करे। केंद्र ने बताया कि नियम तैयार हैं और संसद में पेश किए जाएंगे।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने हवाई किराए पर सरकार से जवाब मांगा है।
- त्योहारों में किराया बढ़ने की शिकायतों पर सुनवाई हुई।
- केंद्र ने किराया नियंत्रण नियम तैयार होने की जानकारी दी।
- कोर्ट ने दो हफ्तों में नियमों की कॉपी मांगी।
- मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।
हवाई किराए पर SC सख्त
मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। यह सुनवाई हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि हवाई किराया नियंत्रण के नियम तैयार हैं। सरकार ने कहा कि इन नियमों को 30 दिनों में संसद के सामने रखा जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संसद में पेश करने की प्रक्रिया अलग है। लेकिन नियमों की जानकारी कोर्ट को जल्द दी जानी चाहिए।
किराया बढ़ोतरी पर सवाल
सोशल एक्टिविस्ट एस लक्ष्मीनारायणन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि देश में एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक बनाया जाए। यह नियामक हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्क पर नजर रख सके। याचिका में यात्रियों के हितों की सुरक्षा की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कई मौकों पर हवाई किराया 300 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इस पर बेंच ने हल्के अंदाज में टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वकीलों की फीस भी कई बार 400 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।
सरकार ने बताए नियम
कोर्ट ने साफ किया कि नियम संसद में जाने से पहले भी उनकी जानकारी अदालत को दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी। कोर्ट इस मामले में यह देख रहा है कि हवाई यात्रियों को अचानक बढ़ते किराए से कैसे राहत मिल सकती है।
पहले भी लगी थी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक आवेदन के साथ जवाब देने को कहा था। इसमें देरी के कारण और अतिरिक्त समय मांगने की वजह बताने को कहा गया था।
यात्रियों को राहत की उम्मीद
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