इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट के मुताबिक, लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। याचिका में लाउडस्पीकर से अजान की मांग की गई थी। बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए।
याचिका पर कोर्ट का जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की।
लाउडस्पीकर को लेकर विवाद जारी
यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है। यूपी में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है।
उधर, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से होने वाली अजान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा और मिनारा मस्जिद में सुबह की अजान की गई, जो कि बिना लाउडस्पीकर के हुई।