पेपर लीक रोकने लोक परीक्षा कानून 2024 लागू, गड़बड़ी करने वालों को 3-5 साल की सजा, 10 लाख का जुर्माना

Shreya Nakade | Jun 22, 2024, 06:52 IST
एंटी पेपर लीक कानून
नीट और नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक रोकने एंटी पेपर लीक एक्ट लागू कर दिया है। इसके दायरे में एनटीए द्वारा कराई जाने वाली सभी परीक्षाएं आती हैं...

देश में एक के बाद एक सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के बीच एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन ( प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर दिया गया है ( anti paper leak act enforced )। 21 जून की रात केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की।



एंटी पेपर लीक कानून भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और परीक्षाओं के पर्चे लीक होने के मामलों को रोकने के लिए बनाया गया है।



फरवरी में राष्ट्रपति ने दी थी कानून को मंजूरी


पब्लिक एग्जामिनेशन ( प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ) एक्ट इसी साल पास किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस बिल के लिए मंजूरी दी थी। अब शुक्रवार देर रात इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर सरकार ने बिल लागू कर दिया है।



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तीन साल की जेल, 10 हजार का जुर्माना


नए कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करने या आंसर शीट में कोई भी गड़बड़ी करने पर 3 से 5 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा कानून में 10 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है।



इसके अलावा अगर paper leak या गड़बड़ी में दोषी परीक्षा कराने वाला सर्विस प्रोवाइडर है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ऐसी परिस्थिति में परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी।



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NEET-NET की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच लागू हुआ कानून


Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Actउस समय लागू किया है, जब लगातार देश में बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं। बीते दिनों मई में हुई नीट की परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत आई। पेपर लीक और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर यह मामला कोर्ट में है।



इसके अलावा एनटीए द्वारा कराए जाने वाले अन्य एग्जाम जैसे- UGC-NET , CSIR-UGC-NET और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं पर्चे लीक और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते रद्द हुई हैं।



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एक्ट में शामिल परीक्षाएं


पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट के अंदर कई भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया गया है। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं को दायरे में लेता है।



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