सीएम अरविंद केजरीवाल आए तिहाड़ से बाहर, 2 को फिर जाएंगे अंदर

ED के तगड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है। कोर्ट के निर्णय के बाद केजरीवाल शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

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CHAKRESH
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Arvind Kejriwal Bail Hearing द सूत्र
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Arvind Kejriwal Bail Hearing Updates : ED के तगड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह यह कहते हुए जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि वह अगले सप्ताह इस पर अपना फैसला सुना सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए।

तिहाड़ जेल से रिहा होकर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर पहुंचे। रास्ते में उन्होंने AAP के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि जल्दी आऊंगा, मैं आ गया। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे वह कनॉट प्लेस पर हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कान्फ्रेंस की जाएगी। ज्ञात हो कि सीएम केजरीवाल को यह जमानत चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए दी गई है।

दो जून को सरेंडर करेंगे केजरीवाल

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि, 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी। बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे।

 

केजरीवाल की अंतरिम जमानत