नैनाताल. 16 सितंबर को उत्तराखंड (Uttarakhand) में चारधाम यात्रा को मंजूरी मिल गई है। नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 28 जून को चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) पर रोक लगाने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। कोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा शुरू करने का आदेश दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा था कि कोरोना (Corona) संक्रमण अब नियंत्रण में है। ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार अब नई एसओपी (SOP) जारी करेगी।
शर्तों के साथ अनुमति
1. कोर्ट ने एक दिन में बद्रीनाथ धाम (Badrinath Dham) में 1200 भक्त या यात्रियों, केदारनाथ (Kedarnath) धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है।
2. हर यात्री को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन (Vaccine) सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा।
3. भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।
4. कोर्ट ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं।
रोजगार का संकट खड़ा हो गया था
चारधाम यात्रा बंद रहने के कारण कारोबारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। पुरोहितों ने कहा था कि चारधाम यात्रा से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। यात्रा शुरू ना होने से यात्रा मार्गों के लाखों लोग परेशान हैं। उनके पास रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।