पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने से पहले कारोबारी और प्रोफेशनल्स जान लें नए नियम, अब 10 IEA फॉर्म भरना हुआ जरूरी

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Pratibha Rana
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पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने से पहले कारोबारी और प्रोफेशनल्स जान लें नए नियम, अब 10 IEA फॉर्म भरना हुआ जरूरी

NEW DELHI. अगर आप कारोबारी या प्रोफेशनल्स है और आयकर की पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुनना चाहते हैं तो अगले साल से आपको रिटर्न भरने से पहले 10 IEA फार्म भी भरना होगा। आयकर विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, हालांकि नौकरी करने वाले आयकरदाताओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। 



ITR भरने के लिए विकल्प 



वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में टैक्स की नई व्यवस्था को बाइ डिफाल्ट लागू करने की घोषणा की गई थी। मतलब अगले साल जब चालू वित्त वर्ष में की गई कमाई का रिटर्न भरने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे तो पुरानी टैक्स व्यवस्था की जगह टैक्स की नई व्यवस्था ही आपको दिखेगी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से ITR भरने के लिए विकल्प में जाकर उसे चुनना होगा। नौकरी वाले अपनी सुविधा के हिसाब से नई-पुरानी किसी भी व्यवस्था के तहत रिटर्न भर सकेंगे। 



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2024 में ITR भरने के दौरान 10 IEA फार्म का ध्यान रखें 



चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता ने बताया कि सरकार टैक्स की नई व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है। कारोबारी और प्रोफेशनल्स को अगले साल से ITR भरने के दौरान 10 IEA फार्म का ध्यान रखना होगा। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक अगले साल से रिटर्न भरने के लिए निर्धारित समय के बीत जाने पर रिटर्न भरने पर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत रिटर्न नहीं भर पाएंगे। उन्हें नई टैक्स व्यवस्था को ही चुनना पड़ेगा। यह नियम सभी रिटर्न भरने वालों पर लागू होगा।


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