BHOPAL. सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि मथुरा में मौजूद शाही ईदगाह का अब सर्वे नहीं होगा। कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?
इलाहाबाद हाई कोर्ट बीते साल 14 दिसंबर को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में कमिश्नर सर्वे का आदेश जरी किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जहां इस सर्वे के कराने के आदेश पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू पक्ष की दलीलों से सहमत दिखाई नहीं दिया। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है।
क्या है विवाद?
बता दें कि यूपी के मथुरा में 13.37 एकड़ की जमीन पर विवाद है। यहां करीब 11 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर है। जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। औरंगजेब ने इस मस्जिद का निर्माण 1669-70 में कराया था। लेकिन इस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था।