मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को HC की मंजूरी, एडवोकेट कमिश्नर की होगी नियुक्ति

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Vikram Jain
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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को HC की मंजूरी, एडवोकेट कमिश्नर की होगी नियुक्ति

PRAYAGRAJ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से लगी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे की अनुमति दे दी है। परिसर का पूरा सर्वे अदालत की निगरानी में होगा। कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति पर भी सहमति जताई है। इतना ही नहीं सर्वे की मंजूरी के साथ ही कोर्ट ने फोटो और वीडियो बनाने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ ने सर्वे को मंजूरी दी है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

हाईकोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े कई केस पेंडिंग हैं। इनमें दावा है कि शाही ईदगाह हिंदुओं का है और उन्हें वहां पूजा करने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद, भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बना है।

क्या है पूरा मामला

'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान' और सात अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से यह याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें दावा किया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है। वहां कई संकेत हैं, जो बताते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।

शेषनाग की छवि भी मौजूद

वहां 'शेषनाग' की छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अदालत को बताया गया है कि मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि कुछ निर्धारित समय अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जा सकती है।

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