Mumbai. बॉम्बे हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उस मामले में राहत देने से इनकार किया है, जिसमें उन पर राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं। फरवरी 2022 में मुंबई की स्थानीय मेट्रोपॉलिन मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के मुंबई सचिव द्वारा दायर एक शिकायत पर ममता बनर्जी को समन जारी किया था। आरोप है कि मुंबई में दिसंबर 2021 में आयोजित एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी राष्ट्रगान के समय उठकर चली गईं थीं।
हाईकोर्ट ने बुधवार को ममता बनर्जी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में सेशन कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
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हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए हाईकोर्ट के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फरवरी 2022 में मुंबई की स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीजेपी के मुंबई सचिव द्वारा दायर एक शिकायत पर बनर्जी को समन जारी किया था। अपनी शिकायत में बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने दिसंबर 2021 में मुंबई दौरे के समय राष्ट्रगान का अपमान किया था।
यह था मामला
शिकायतकर्ता बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा था कि मुख्यमंत्री 1 दिसंबर 2021 को दक्षिण मुंबई के वाईबी चव्हाण ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थीं। इस कार्यक्रम के अंत में उन्होंने बैठकर राष्ट्रगान गाना शुरू किया था। हालांकि वह बाद में खड़ी हुई और राष्ट्रगान के दो छंद और गाए और अचानक गाना बंद कर कार्यक्रम स्थल से चली गई। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर ममता बनर्जी को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था।