Paternity Leave : पैटरनिटी लीव पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- पुरुषों को भी मिले पैटरनिटी लाभ
Calcutta High Court on Paternity Leave : कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल करने के लिए पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) दी जाती है। यह नियम केवल महिलाओं के लिए ही है। पुरुषों को इसमें नहीं जोड़ा जाता लेकिन हाई कोर्ट ने इसको लेकर बड़ी टिप्पणी की है।
हाई कोर्ट ने कहा कि पैटरनिटी लीव का लाभ पुरुषों को भी होना चाहिए। इस संबंध में फैसला लेने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने राज्य सरकार को केवल तीन महीने का समय दिया है।
ये खबर पढ़िए... एक पति भारत तो दूसरा पाकिस्तान, दोनों से अलग सनम खान अब जेल में...
हाईकोर्ट की टिप्पणी
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह दो साल का पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए पुरुष कर्मचारियों को भी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (child care leave) देने का निर्णय लेना चाहिए।
ये खबर पढ़िए... राम रहीम जेल से रिहा, 10वीं बार मिली फरलो, इस बार 21 दिन की राहत
यह है मामला
हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा (Justice Amrita Sinha) ने सोमवार को स्कूल शिक्षक अबू रेहान की याचिका पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार (West Bengal government) को 3 महीने में इस पर फैसला लेने को कहा।
दरअसल, याचिकाकर्ता रेहान की पत्नी की मृत्यु हो गई है। दो छोटी बेटियों की देखभाल के लिए उन्होंने चाइल्ड केयर लीव देने की अपील की है। इस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह बात कही।
ये खबर पढ़िए... केंद्र सरकार ने लिया ब्रॉडकास्ट बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस, नए मसौदे पर काम शुरू
बता दें कि, पश्चिम बंगाल में महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। जबकि अभी पुरुष कर्मचारियों को केवल 30 की लीव का प्रावधान है।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक