ऐसे केंद्रीय कर्मचारी ( Central Government Employees ) जो ऑफिस देरी से पहुंचते हैं और जल्दी घर चले जाते हैं, उन कर्मचारियों के खिलाफ केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ( Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions ) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कर्मचारियों के ऑफिस टाइम को लेकर सख्त आदेश दिए हैं।
बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी
केंद्र सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों के लिए आधार बायोमेट्रिक अटेंडेंस ( Aadhaar Enabled Biometric Attendance System ) लगना जरूरी है। कई कर्मचारी रोजाना बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। जिसका कारण है कि कर्मचारी लेट दफ्तर पहुंचते हैं और जल्दी घर चले जाते हैं।
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मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाने का आदेश
केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगाने का आदेश दिया है। कर्मचारियों की लाइव लोकेशन और जियो-टैंगिंग को ट्रैक करने की भी बात कही जा रही है, जिससे सभी कर्मचारियों के काम के घंटे गिने जाए और काम के घंटों में कर्मचारी काम ही करें।
आदेश नहीं मानने वालों का क्या होगा
सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस आदेश के बाद भी जो भी केन्द्रीय कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के सभी विभागों को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है और कहा है कि सभी कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करें इसे सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी होगी। विभागों को पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। जिससे की ऐसे कर्मचारियों की पहचान हो जाएगी जो अटेंडेंस नहीं लगाते।
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आधे दिन की सीएल कट जाएगी
कर्मचारी किसी भी दिन देरी से दफ्तर पहुंचते हैं तो आधे दिन की सीएल कट जाएगी। एक महीने में दो बार से ज्यादा एक घंटे लेट नहीं हो सकते। हालांकि कर्मचारी किसी उचित कारण से लेट होते हैं तो फिर वेतन में कटौती रोकी जा सकती है, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो रोजाना देरी से दफ्तर पहुंचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।