केंद्र सरकार ने अवकाश नियमों में किया संशोधन, 2 बच्चों की देखभाल के लिए कर्मचारी अधिकतम 2 साल की ले सकेंगे पेड लीव

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Chandresh Sharma
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केंद्र सरकार ने अवकाश नियमों में किया संशोधन, 2 बच्चों की देखभाल के लिए कर्मचारी अधिकतम 2 साल की ले सकेंगे पेड लीव

NEW DELHI. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का ध्यान रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में एक फैसले से कर्मचारी काफी खुश हैं। दरअसल सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेस के योग्य कर्मचारियों की छुट्टियों के नियमों में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत अब कर्मचारी अपने पूरे करियर के दौरान 2 साल की पेड लीव ले सकेंगे। यह अवकाश सरकार की ओर से दो संतानों की देखभाल के लिए देने का निर्णय लिया है। 



इस बाबत डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है। 28 जुलाई को यह अधिसूचना जारी हुई थी। जिसके तहत राज्य सरकारों के परामर्श पर ऑल इंडिया सर्विस चिल्ड्रन लीव रूल 1995 के तहत केंद्र सरकार ने संशोधन किया है। एआईएस के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाता है। 




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  • 730 दिन तक का मिल सकेगा अवकाश



    अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) की एक महिला या पुरूष सदस्य को दो सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान 730 दिनों की छुट्टियां दी जाएंगी। यह अवकाश बच्चों के 18 साल की आयु पूरी करने से पहले पालन पोषण के आधार पर मिलेगा। जिसमें शिक्षा, बीमारी और इस प्रकार की देखभाल का हवाला दिया जा सकता है। 



    अवकाश में भी मिलेगी पूरी सैलरी



    बता दें कि चाइल्ड केयर लीव में सदस्य को पूरी नौकरी के दौरान पहले 365 दिन की छुट्टी पर पूरी 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा वहीं इसके बाद भी 365 दिन का अवकाश लिया जाता है तो इस दौरान उन्हें 80 फीसदी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। वैसे सरकार की ओर से एक कैलेंडर वर्ष में 3 से ज्यादा अवकाश नहीं दिये जाते हैं। वहीं सिंगल महिला के मामलों में कैलेंडर वर्ष के दौरान 6 बार की छुट्टी अप्रूव की जाती है। चिल्ड्रन केयर लीव के तहत एक स्पेल में 5 दिन से कम अवकाश नहीं दिया जाता है। 



    अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जुड़ेंगी ये छुट्टियां



    केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक चिल्ड्रन लीव अकाउंट को अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, इसके तहत एक अलग खाता होगा, जो सदस्यों को अलग से मिलने वाली छुट्टियों का होगा। हालांकि प्रोबेशन की अवधि के दौरान कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। 


    Amended holiday rules notification of central government maximum leave of 730 days अवकाश नियमों में किया संशोधन केंद्र सरकार की अधिसूचना अधिकतम 730 दिन की छुट्टी